प्रशासन
- अकादमी के अध्यक्ष पद पर राज्य के मानव संसाधन विकास विभाग के मंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा अकादमी के निदेशक पद पर, विश्वविद्यालय प्राचार्य स्तर के व्यक्ति को निदेशक बनाया जाता है।
- अकादमी का अपना वायलॉज है, जिसके तहत तथा राज्य सरकार के निदेश पर अकादमी का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- स्थापना व्यय राज्य सरकार द्वारा अकादमी को प्राप्त होता है तथा प्रकाशन व्यय मानव संसाधन विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- अकादमी कार्य समिति / सामान्य परिषद् का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
अकादमी के सफल संचालन हेतु बिहार सरकार द्वारा मुख्यतया निम्नलिखित नियम बनाए गए हैं।